मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “इंदिरा गृह ज्योति योजना” को नए स्वरूप में लागू कर दिया है। इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि तीनों वितरण कंपनियों द्वारा योजना के लिए साफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया है। इसमें प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर केवल 100 रूपये का बिल जारी किया जाएगा। अब 150 यूनिट मासिक खपत वाले प्रदेश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में लागू 'इंदिरा गृह ज्योति योजना' को 'संबल योजना' से असंबद्ध कर दिया गया है।
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को दो रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 27 दिन की रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 135 यूनिट होगी और 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिए मासिक खपत 175 यूनिट होगी। प्रत्येक मासिक रीडिंग के लिए निर्धारित मासिक खपत 'पात्रता यूनिट' मानी जाएगी। योजना में 'पात्रता यूनिट' तक खपत करने वाले पात्र बिजली उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपए का बिल दिया जाएगा। सौ यूनिट खपत के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किए गए बिल तथा 100 रूपए के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

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150 यूनिट मासिक खपत वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा ‘‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’’ -
150 यूनिट मासिक खपत वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा ‘‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’’ -
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