राज्य में अल्ट्रा सोनोग्राफी यूनिट संचालित करने से पूर्व राज्य मेडिकल काउंसिल मे पंजीयन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य संचालनालय में हुई पी.सी.पी.एन.डी.टी. की राज्य सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त किए गए। सदस्यों ने उन जिलों को प्रशंसा-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया, जिन जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक निरीक्षण के कार्य किये गये हैं।
बैठक में राज्य में संचालित 1600 ए.आर.टी. केन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में चर्चा की गयी। साथ ही राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के निरीक्षण प्रारूप की जानकारी सदस्यों को दी गयी। सदस्यों ने ड्रॉफ्ट में पेशेंट इन्फॉर्मेशन सीट जोड़े जाने की राय दी। बैठक में बताया गया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एमआईएस के अंतर्गत समस्या के निराकरण के लिये मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि जिला-स्तर पर गठित समिति में महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी को भी शामिल किया जाये।
रविवार, 27 अक्टूबर 2019

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अल्ट्रा सोनोग्राफी यूनिट संचालित करने के पूर्व पंजीयन अनिवार्य - भोपाल | 26-अक्तूबर-2019
अल्ट्रा सोनोग्राफी यूनिट संचालित करने के पूर्व पंजीयन अनिवार्य - भोपाल | 26-अक्तूबर-2019
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