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गुरुवार, 14 नवंबर 2019

सचिव को आरोप पत्र, सरपंच को वसूली का नोटिस जारी

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रायसेन | 14-नवम्बर-2019
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    जिले की बाड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रतनपुर में जॉंच में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को आरोप पत्र एवं सरपंच को धारा 92 के तहत वसूली का नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा की गई है।
    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रसाद ने जनपद पंचायत बाडी की ग्राम पंचायत रतनपुर के संबंध में लोकायुक्त से प्राप्त शिकायत की जॉंच जिला पंचायत द्वारा कराई थी। जॉंच प्रतिवेदन में वर्ष 2013-14 में सांसद निधि से ग्राम पंचायत रतनपुर के रतनपुर पाली मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृत राषि पांच लाख रूपए की प्रथम किष्त एक लाख 60 हजार रूपए निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रतनपुर को दी गई थी। प्रधानमंत्री सडक स्वीकृत होने के उपरांत भी सांसद निधि से पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत कर, राषि एक लाख 59 हजार रूपए ग्राम पंचायत के द्वारा आहरण किया जाकर, शासकीय राषि का अनाधिकृत रूप से दुरूपयोग किया जाना पाया गया। जॉंच प्रतिवेदन अनुसार जॉंच में दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव उत्तम सिंह को म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पूर्व पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम 2011 के नियम 7 के अंतर्गत प्रचलित विभागीय जॉंच हेतु आरोप पत्र जारी किये गये हैं। वहीं सरपंच रमेष सिंह के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर रायसेन के प्रकरण क्रमांक-02/अ-89/कले./2019-20 में पारित आदेष दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत एक लाख 59 हजार रूपए की वसूली किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सरपंच, सचिव को अपना पक्ष रखने के लिए जिला पंचायत द्वारा 05 दिसम्बर 2019 को पेषी नियत की गई है।



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