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इन्दौर | |
देपालपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली महाधन फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड सगवाडिया, निम्बाहेड़ा के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक नियंत्रण आदेश (१९८५ ) की धारा १९ (a)(b) एवं आवश्यक वास्तु अधिनियम की धारा ३/७ के तहत ऍफ़ आई आर दर्ज की गयी है। जबलपुर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों के आधार पर रिपोर्ट में उर्वरक को अमानक घोषित किया गया। साथ ही वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इंदौर की निरीक्षण रिपोर्ट में सिंगल सुपर फॉस्फेट की बोरियाँ भी मानक स्तर ५० किलोग्राम से कम वज़न अर्थात ४५ किलोग्राम की पायी गयीं। संयुक्त संचालक कृषि श्री आर. एस. सिसोदिया द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कंपनी पर आवश्यक वास्तु अधिनियम (१९५५) तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश (१९८५) के अंतरगत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। |
मंगलवार, 26 नवंबर 2019

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फ़र्टिलाइज़र कंपनी महाधन फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड सगवाडिया, निम्बाहेड़ा के विरुद्ध ऍफ़ आई आर दर्ज
फ़र्टिलाइज़र कंपनी महाधन फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड सगवाडिया, निम्बाहेड़ा के विरुद्ध ऍफ़ आई आर दर्ज
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