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गुरुवार, 28 नवंबर 2019

कलेक्टर न्यायालय द्वारा निजी भूमि संबंधी आदेश

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नरसिंहपुर | -नवम्बर-2019
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    नरसिंहपुर जिले के मौजा उमरिया तहसील करेली स्थित खसरा नम्बर 369/7 रकबा 1.201 हैक्टेयर के राजस्व प्रकरण में कलेक्टर (न्यायालय) के आदेश पारित किया है। पारित आदेश के अनुसार सावित्री बाई पति स्व. मूलचंद्र अहीर निवासी उमरिया द्वारा श्रीमती रेशमा पति फारूख उस्मानी महाजनी वार्ड नरसिंहपुर को बेचने के बाद नामांतरण के लिए लगाये आवेदन को निरस्त किया गया है।
         कलेक्टर नरसिंहपुर के न्यायालय ने प्रश्नधीन प्रकरण में यह पाया कि दोनों पक्षों द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके तहत प्रश्नधीन भूमि का क्रय- विक्रय किया गया। उस दिनांक को राजस्व संहिता की धारा 165 (7- ख) प्रभावशील थी। इस अवधि में विक्रेता को सक्ष्म अधिकारी से भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त की जाना अनिवार्य था। इसी तहत मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधान के मुताबिक पट्टे की भूमि आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरण नहीं किया जा सकता।
         कलेक्टर (न्यायालय) नरसिंहपुर द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश के प्रश्नधीन भूमि को मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार करेली को एक सप्ताह में अभिलेख दुरूस्त कराने का आदेश भी दिया है।





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