धारा 144 प्रभावशील रहेगी |
सागर | 28-नवम्बर-2019 |
कलेक्टर कार्यालय एवं जिला न्यायालय/कार्यालय सागर के परिसर के आसपास विभिन्न राजनैतिक दलों, स्थानीय संगठनों तथा नगर के वार्डों से जुलूस निकालकर हड़ताल, धरना व सामूहिक रूप से ज्ञापन देना एवं अपनी मांगों के समर्थन में जनसमूह का जमाव रहने के कारण न्यायालयों एवं कार्यालय परिसर से 100 मीटर तक क्षेत्राधिकार में शांति एवं कानून व्यवस्था के आशय से अग्नि एवं प्राणघातक हथियारों को लेकर चलने, किसी भी वर्ग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने, जुलूस निकालना सामूहिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत करना, टेन्ट सामयाना लगाना, व्यक्ति समूह एवं आम सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने उक्त के रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर क्षेत्र तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय के परिसर क्षेत्र में हड़ताल, धरना, जुलूस निकालना एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

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कलेक्टर परिसर के आसपास धरना, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा धारा 144 प्रभावशील रहेगी सागर | 28-नवम्बर-2019
कलेक्टर परिसर के आसपास धरना, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा धारा 144 प्रभावशील रहेगी सागर | 28-नवम्बर-2019
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