मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना - भोपाल | 13-नवम्बर-2019 - Vidisha Times

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

बुधवार, 13 नवंबर 2019

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना - भोपाल | 13-नवम्बर-2019

-
भोपाल | 13-नवम्बर-2019
0
 




 

 

 

   
     शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत पात्रता रखने वाले परिवारों को 51 हजार रूपये की आर्थिक मदद की जा रही है। योजना के तहत कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरूष के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु हितग्राही कन्या को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर एवं विवाह करने वाले वर संयुक्त रूप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित निकाय को 15 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सहायता की राशि 51 हजार रूपये का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा में बंधन समाप्त किया गया है। कन्या के खाते में 48 हजार रूपये और आयोजन व्यय हेतु 3 हजार रूपये निर्धारित किये गये है।




कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

VIDISHA TIMES