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शनिवार, 16 नवंबर 2019

सत्यापन कार्य 18 से -

कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा गठित सत्यापन दल 18 नवम्बर से 30 नवम्बर तक घर-घर जाकर पात्रता पर्ची धारियों से सम्पर्क कर उनकी जानकारी मोबाइल एप में सत्यापन उपरांत अंकित करेंगे।
    जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने जिले के सभी पात्रता पर्चीधारी जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न पर्ची जारी की जाती है उन सभी से आग्रह किया है कि सत्यापन दल को सहयोगप्रद करेंं पात्रता पर्ची के मापदण्डों अंतर्गत प्रदाय दस्तावेंजो की छाया प्रति दल को उपलब्ध कराएं।
    सत्यापन दलों के प्रतिवेदन जनपद, नगरीय निकाय में जमा करने के लिए दो से सात दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। सत्यापन दल द्वारा किए गए सत्यापन का मौके पर क्रास वेरिफिकेशन कार्य पर्यवेक्षकों द्वारा नौ से 13 दिसम्बर के मध्य किया जाएगा। इसके पश्चात् मोबाइल एप में दर्ज डाटा का सत्यापन पत्रक से रेण्डम आधार पर मिलान कार्य जनपद एवं निकाय स्तर पर दस से 13 दिसम्बर के मध्य सम्पादित होगा। जनपद पंचायत, नगरीय निकाय को अपात्र परिवारों की सूची का अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना एवं सूची चस्पा करने का कार्य 16 दिसम्बर को किया जाएगा। अपात्र परिवारों की सूची का जिला पोर्टल पर अपलोड एनआईसी के डीआईओ के माध्यम से 16 दिसम्बर को किया जाएगा तथा दर्ज दावा आपत्तियां का निराकरण बीएसओ एवं एसडीएम स्तर पर 17 से 23 दिसम्बर के मध्य संपादित किया जाएगा। अपात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन 26 दिसम्बर को, अपात्र परिवार सदस्य का एनएफएसए पोर्टल से विलोपन कार्य 27 से 20 दिसम्बर के मध्य किया जाएगा। स्थानीय निकाय को अपात्र परिवारों की अनुमोदित सूची समग्र पोर्टल से पात्र श्रेणी के विलोपन हेतु प्रेषित करने का कार्य डीएसओ के माध्यम से 7 दिसम्बर को प्रेषित किया जाएगा। स्थानीय निकाय द्वारा परिवारों, सदस्यों का समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल से विलोपन कार्य स्थानीय निकायों के द्वारा 28 से 30 दिसम्बर तक सम्पादित किया जाएगा।


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