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सतना | |
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता पर प्याज स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इसके अंतर्गत थोक व्यापारियों पर 50 मीट्रिक टन एवं फुटकर व्यापारियों पर 10 मीट्रिक टन अधिकतम सीमा रखी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रावधानों से व्यापारियों को अवगत कराया जा रहा है। वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने पर इस अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। |
मंगलवार, 26 नवंबर 2019

थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के लिए प्याज स्टॉक लिमिट तय
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