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गुरुवार, 12 दिसंबर 2019

अमानक उर्वरकों का क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन प्रतिबंधित

मण्डला | 12-दिसम्बर-2019
 



 

 

 

   
            उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक आदेश 1985 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के तहत् आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिछिया से प्राप्त उर्वरक नमूना एसएसपी, निरीक्षक कोड नं. आईएफ-4 को विश्लेषण के पश्चात अमानक पाया है।
            उपसंचालक ने प्राप्त अमानक उर्वरक लाट को लाल स्याही से चिन्हांकित कर एवं वितरित उर्वरक के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।




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