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मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की मिली सजा एवं लगा 500 रूपये का जुर्माना

बड़वानी | 31-दिसम्बर-2019
 



 

 

 

   
    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा श्री मोहम्मद जफर खान ने पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोपी सुनिल पिता कालसीया बारेला उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम भवरगढ को धारा 34(1)मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
     अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना पर सेंधवा पुलिस ने आचली रोड से उक्त आरोपी को पकड़कर उसके पास से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब जिसकी कीमत 480 रूपये आंकी गई थी जप्त किया था। पुलिस विवेचना के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था।




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