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मंगलवार, 10 दिसंबर 2019

अवैध शराब रखने पर आरोपीगण को अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा

अलिराजपुर | 10-दिसम्बर-2019
 



 

     न्यायालय अलीराजपुर द्वारा थाना कट्ठीवाड़ा के आरोपी 1. झेन्दु भिलाला निवासी सयड़ा व थाना सोण्डवा के आरोपी 2. होलकर पिता ढट्या निवासी बड़ी उतावली 3. राकेष पिता रमेष निवासी वालपुर 4. छतरसिंह पिता ढेबरा निवासी वालपुर को अवैध रूप से शराब अपने कब्जे में रखने व बेचते पाये जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया, विचारण दौरान प्रत्येक आरोपी को 500-500 रूपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।



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