‘‘बाबुल मोरा-कच्ची कलियाँ ना तोड़ अभियान’’ बाल विवाह करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत् होगी कार्यवाही - Vidisha Times

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

बुधवार, 11 दिसंबर 2019

‘‘बाबुल मोरा-कच्ची कलियाँ ना तोड़ अभियान’’ बाल विवाह करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत् होगी कार्यवाही

आगर-मालवा | 11-दिसम्बर-2019
 



 

 

 


   


     जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री संजय कुमार के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में ''बाबुल मोरा-कच्ची कलियाँ ना तोड़ अभियान'' चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत प्रत्येक स्तर पर आयोजित होने वाले विवाहों में वर-वधू की उम्र का सत्यापन करवाया जा रहा है, ताकि संभावित बाल विवाह को रोका जा सकें। बाल विवाह  होता पाया जाने पर सर्वप्रथम उसे समझाइश देकर रूकवाया जाएगा, इसके बाद भी बाल विवाह करने पर वर-वधू के अभिभावकों, घराती-बराती, विवाह सेवा प्रदाताओं (टेन्ट हाऊस,धर्मषाला/मैरिजगार्डन वाले, बैन्ड वाले, घोड़ीवाले, हलवाई/कैटर्रस, पत्रिका छापने वाले, शादी करवाने वाले पंडित/काजी आदि) को नोटिस देकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 एवं 11 (दो वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख तक का जुर्माना या दोनों) के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
    साथ ही वर-वधू का विवाह वैधानिक उम्र में होता पाया जाने पर उनके अभिभावकों को कलेक्टर द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर सर्वाधिक बाल विवाह रिपोर्ट करने वालों को तथा बाल विवाह रूकवाने वालों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।



















 



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

VIDISHA TIMES