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बुधवार, 11 दिसंबर 2019

हर कार्यालय में हो आंतरिक परिवाद समिति - आयुक्त महिला बाल-विकास

मुरैना | 10-दिसम्बर-2019
 



 

 

 


    आयुक्त महिला-बाल विकास ने कहा है कि सभी कार्यालयों में आतंरिक परिवाद समिति आवश्यक रूप से गठित की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रत्येक घटना, जिसमें महिलाओं का जेन्डर समानता, जीवन जीने और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है, को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न माना है। उन्होंने कहा कि सरकारी, निगम या सोसायटी द्वारा स्थापित विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था, शासकीय यूनिट, प्राइवेट कंपनी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, उद्योग, शॉपिंग मॉल दुकान घर जहाँ किसी भी आयु की महिला पारिश्रमिक पर नियुक्त की गई हो, वो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण, अधिनियम-2013 के दायरे में आते हैं। इस कानून में नियोक्ता को अपने कार्यालय या कार्य-स्थल को महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।




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