बस्तर जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के गरीबी रेखा सूची में शामिल परिवार के सदस्यों से वाहन चालक सह मैकेनिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन 15 दिसम्बर 2019 तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी। इसके अन्तर्गत ड्रायविंग और मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण आई.टी.आई जगदलपुर में दिया जाएगा।
प्रशिक्षणार्थी के वाहन चालक प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय एवं ड्रायविंग लायसेंस का खर्च आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को भोजन के लिए 500 रूपए की शिष्यवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को रहने के लिये छात्रगृह योजना की भांति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मकान किराये का भुगतान आदिवासी विकास विभाग के द्वारा मकान मालिक को किया जाएगा। इसके अलावा बिजली एवं जल व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का होना चाहिए। अभ्यर्थी न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण हो तथा आयु प्रशिक्षण वर्ष 1 जुलाई को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी शासन द्वारा जारी गरीबी रेखा की सूची में शामिल परिवार का होना चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जगदलपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
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