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मंगलवार, 3 दिसंबर 2019

महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र संतोष त्रिवेदी तत्काल प्रभाव से निलंबित

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शहडोल | 03-दिसम्बर-2019
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    कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति द्वारा शासकीय सेवाओं में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं शासकीय आदेशो की अव्हेलना किए जाने पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र शहडोल श्री संतोष त्रिवेदी को मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)  नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में महाप्रबंध उद्योग एवं व्यापार केन्द्र शहडोल का मुख्यालय उद्योग एवं व्यापार केन्द्र जिला अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
    कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा दिनॉक 30 नवम्बर 2019 को भेजे गए प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री संतोष त्रिवेदी महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र शहडोल विगत 16 अक्टूबर 2019 से लगातार अनुपस्थित रहें है। बिना अनुमति प्राप्त किए मनमाने तौर पर अनुपस्थित है। जिससे विभाग अंतर्गत संचालिक योजनाओं की समीक्षा नही की जा सकी है। साथ ही विभाग के कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तत्संबंध में कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र क्रमांक 5472/तीन-1/स्थापना/2019 शहडोल दिनॉक 16 अक्टूबर 2019 एवं पत्र क्रमांक 9037/तीन-1/स्थापना/2019 दिनॉक 11 नवम्बर 2019 द्वारा श्री त्रिवेदी को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। किन्तु श्री त्रिवेदी द्वारा कारण बताओं सूचनाओं का जबाब नही दिया गया।




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