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रविवार, 8 दिसंबर 2019

नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को - भोपाल | 07-दिसम्बर-2019

      विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य क्षेत्र के जिलों में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएगें। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।


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