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शुक्रवार, 6 दिसंबर 2019

नेशनल लोक अदालत में बी.एस.एन.एल. के राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जाये

मुरैना | 06-दिसम्बर-2019
 



 

 

 


    मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर, 2019 को जिला मुख्यालय जिला न्यायालय सहित तहसील मुख्यालय अम्बाह, जौरा और सबलगढ़ पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य बी.एस.एन.एल. के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये।  
    यह निर्देश अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री व्ही.के. गुप्ता ने शुक्रवार को एडीआर भवन में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को बैठक के दौरान दिये। उन्होनें कहा कि बी.एस.एन.एल. के न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण कर नोटिस जारी करें तथा जो भी शासन द्वारा छूट हो वह संबंधित पक्षकार की जाये।  
    श्री गुप्ता ने बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करें, जिन प्रकरणों में राजीनामा होने की संभावना अधिक हो साथ ही यह भी कहा कि पक्षकारों को बी.एस.एन.एल. के माध्यम से जो भी नियमानुसार छूट दी जाये यह छूट संबंधित पक्षकार को दी जाये। जिससे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया जा सके। बैठक में सीनियर लेखा अधिकारी श्री डीके श्रीवास्तव उपस्थित थे।




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