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मंगलवार, 7 जनवरी 2020

दोषी सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन स्थाई रूप से रोकने के आदेश

रीवा | 07-जनवरी-2020
 



 

    अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग आर.के. डेकाटे ने अखण्ड नारायण पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक की शत-प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोके जाने के आदेश दिये हैं। श्री पाण्डेय शासकीय मण्डल वेशिक क्रमांक-2 रीवा संकुल केन्द्र कन्या उ.मा.वि. पाडेयन टोला रीवा में पदस्थ थे। वे 31 जुलाई 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री पाण्डेय को गंभीर दुराचरण का दोषी पाये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। शासन द्वारा सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के तहत शत-प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने के आदेश दिये गये हैं।
    सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक अखण्ड नारायण पाण्डेय के विरूद्ध अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध जबलपुर द्वारा धारा 408, धारा 420, धारा 468 तथा धारा 471 के तहत दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया था। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त करावास दिया गया था। श्री पाण्डेय द्वारा इस संबंध में सजा के स्थागन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया था। किंतु माननीय न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका में निर्णय देते हुए कारावास तथा अर्थदण्ड को निरस्त करने का आदेश नहीं दिया है। जिसके कारण श्री पाण्डेय की पेंशन रोकने की कार्यवाही की गई है।



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