पन्ना | 14-जनवरी-2020
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बालागुरू के. द्वारा जनसुनवाई में उपार्जन के भुगतान, नजायज कब्जा, शासकीय भूमि अतिक्रमण, उद्यमी योजना के ऋण प्रकरणों, आशा कार्यकर्ता आदि के आवेदनों पर जनसुनवाई की गयी। इस अवसर पर कलेक्टर श्री शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीब व्यक्तियों की भूमि पर नजायज कब्जाधारियों से भूमि स्वामी को कब्जा दिलाने के साथ-साथ संबंधित के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाएं। जिससे दोबारा गरीब व्यक्तियों को परेशान न किया जा सके। उद्यमिता योजना के ऋण प्रकरणों की स्वीकृति के संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि बैंक से सम्पर्क स्थापित कर स्वरोजगार संबंधी प्रकरणों में सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण दिलवाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में भू माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करके अनाधिकृत रूप से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के लिए आने वाले आवेदकों के निःशुल्क आवेदन लिखे जाने की व्यवस्था है। श्री बालागुरू के. ने जिला प्रमुखों के साथ जनसुनवाई करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे अपने मुख्यालय पर रहकर आम आदमियों की समस्याओं का निराकरण करें। आज आयोजित जनसुनवाई में 55 आवेदकों के आवेदनों पर जनसुनवाई की गयी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आवेदक बार-बार जनसुनवाई में आता है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों में कुछ आवेदन मांग के ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आवेदक पात्र नही होता। ऐसे आवेदकों को भी उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए आवेदक को जानकारी दी जाए कि वह संबंधित योजना में पात्रता नही रखता। जिससे आवेदनकर्ता बार-बार जनसुनवाई में अथवा अन्य योजनाओं के तहत आवेदन न लगाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बालागुरू के. साथ अपर कलेक्टर श्री जे.पी. धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अशोक चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री शेर सिंह मीणा के साथ विभिन्न विभाग के जिला प्रमुखों द्वारा जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई में राजस्व विभाग, जय किसान ऋण माफी योजना, किसान पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, उपचार सहायता, दिव्यांग सहायता, भूअर्जन, विद्युत बिल, अतिक्रमण आदि के आवेदनों पर सुनवाई की गयी। इस अवसर पर निर्देश दिए गए कि जनसुनवाई से संबंधित सभी आवेदनों को उत्तरा साफ्टवेयर में दर्ज कराएं। इस साफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित आवेदनों का अवलोकन कर निरंतर निराकरण संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है। निराकृत किए गए आवेदनों की जानकारी से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक अधिकारी साप्ताहिक रूप से जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।
आम आदमी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनसुनवाई एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिले में अभ्युदय योजना लागू की गयी है। इसके तहत जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक दल गठित किए गए हैं। यह दल कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई करने के साथ आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही करते हैं। जो आवेदन मौके पर निराकृत हो जाते हैं उन्हें निराकृत करने के साथ शेष आवेदनों की जानकारी संबंधित आवेदक को दी जाती है। जिससे आवेदकों को बार-बार भटकना नही पडता। जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों के आवेदन निःशुल्क लिखे जाने की व्यवस्था की गयी है। जिससे आवेदक को आर्थिक बोझ नही उठाना पडता।
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