मुरैना | 15-जनवरी-2020 |
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के ऐसे ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का दो लाख रूपये तक का ऋण चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में बकाया था एवं जो निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाये थे, उन किसानों के लिये फसल ऋणी माफी के आवेदन जमा करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। कृषकों के लिये इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसके तहत किसानों को गुलाबी आवेदन पत्र भाग एक में आधार कार्ड एवं भूमि का ऋण पुस्तिका या बी-1 की छायाप्रति संलग्र कर अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत कार्यालय में 15 से 31 जनवरी की समयावधि में जमा कराना होगा। कृषकों से अपील की गई है कि वे आवेदन जमा कराने के बाद उसकी पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी फसल ऋण माफी के लिये आवेदन - जमा करा सकते हैं। |
बुधवार, 15 जनवरी 2020

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जय किसान फसल ऋण माफी योजना में छूटे हुए किसानों को आवेदन करने का एक और मौका 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
जय किसान फसल ऋण माफी योजना में छूटे हुए किसानों को आवेदन करने का एक और मौका 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
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