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गुरुवार, 16 जनवरी 2020

लैंगिक उत्पीड़न निवारण के लिये आंतरिक परिवाद समिति का होगा गठन

भोपाल | 16-जनवरी-2020
 



 

 

 


   


    महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति के गठन किये जाने हेतु वर्ष 2013 से सम्पूर्ण भारत में लागू की गई है। ऐस कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि वे समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करें।
    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सतीश कुमार एस ने बताया कि प्रत्येक कार्यालयों में जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, नियोजक द्वारा आंतरित परिवाद समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम में कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है, कि ऐसे सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, संस्थाओं, संगठनों, उत्पादन, विक्रय वितरण सेवा केन्द्र, मनोरंजन, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, नर्सिंग होम तथा अस्पतालों में आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committe) का गठन किया जाये।





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