इन्दौर | 16-जनवरी-2020 |
राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के मोटरयान करों की दरों को संशोधित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 24, अगस्त-2019 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, मोटरयान कराधान (संशोधन), अधिनियम, 2019 का प्रकाशन किया गया है। मोटरयान कराधान (संशोधन), अधिनियम, 2019 के अनुसार मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची की मद (सात) में शैक्षणिक संस्था बस बैठक क्षमता 12+1 से अधिक हो, ऐसे यानों पर 12 रूपये प्रतिसीट प्रतिवर्ष की दर निर्धारित की गई है एवं द्वितीय अनुसूची की मद 4क, ख में मोटर साईकिल तथा 12+1 बैठक क्षमता वाले गैर परिवहन यान/परिवहन यान के मानक मूल्यों के आधार पर जीवनकाल कर की दरें निर्धारित की गई है। उक्त कराधान संशोधन के अनुसार वर्तमान में 12+1 तक बैठक क्षमता वाले शैक्षणिक संस्था वाहनों पर जीवनकाल कर की दरें लागू की गई हैं। समस्त शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों को सूचित किया गया है कि वे उनके संस्थान में 12+1 तक की बैठक क्षमता वाले वाहनों का जीवनकाल कर शीघ्र अतिशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें। इस हेतु पृथक से मोटरयान कर के मांग हेतु मांगपत्र भी जारी किये जा रहे हैं। यदि इसके पश्चात भी वाहनों का जीवनकाल कर यान स्वामी द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में विहित प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। |
गुरुवार, 16 जनवरी 2020

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मोटरयान करों की दरों का संशोधन
मोटरयान करों की दरों का संशोधन
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