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शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह पर 500 रूपये का जुर्माना

राजगढ़ | 17-जनवरी-2020
 



 

    मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारन्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत श्री भूपेन्द्र सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खुजनेर द्वारा 09 सेवाओं का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नही किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 7 (1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत 500/- के जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है।



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