इन्दौर | 16-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया है कि फ़सल ऋण माफ़ी योजना में छूटे हुए किसानों को आवेदन करने का एक और मौक़ा शासन द्वारा दिया जा रहा है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के ऐसे ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का दो लाख रूपये तक का ऋण चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में बकाया था एवं जो निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाये थे, उन किसानों के लिये फसल ऋणी माफी के आवेदन जमा करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्रीमती नेहा मीना ने बताया कि कृषकों के लिये इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसके तहत किसानों को गुलाबी आवेदन पत्र भाग एक में आधार कार्ड एवं भूमि का ऋण पुस्तिका या बी-1 की छायाप्रति संलग्र कर अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत कार्यालय में 31 जनवरी 2020 की समयावधि में जमा कराना होगा। जिला प्रशासन द्वारा कृषकों से अपील की गई है कि वे आवेदन जमा कराने के बाद उसकी पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सांसद, विधायक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के महापौर, कृषि उपज मंडी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कृषक ऋण माफी योजना के पात्र नहीं हैं। साथ ही आयकर दाता कृषक, केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार के कर्मचारी, निगम मण्डल, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी योजनान्तर्गत ऋण माफी की पात्रता नहीं रखते हैं। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी फसल ऋण माफी के लिये आवेदन जमा करा सकते हैं। |
गुरुवार, 16 जनवरी 2020

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फसल ऋण माफी योजना में छूटे हुए किसान कर सकते हैं आवेदन
फसल ऋण माफी योजना में छूटे हुए किसान कर सकते हैं आवेदन
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