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शनिवार, 11 जनवरी 2020

ऋण दाता 12 प्रतिशत ब्याज सहित कर सकते हैं ऋण जमा सहकारी संस्थान न्यायालय ने लिया विशेष निर्णय

मन्दसौर | 11-जनवरी-2020
 



 

     उप पंजीयक एसके मिश्र सहकारी संस्थान मंदसौर द्वारा बताया गया कि सरकारी संस्थानों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण के संबंध में न्यायालय ने विशेष निर्णय लिए हैं। ऐसे ऋण दाता जिनका सहकारी सोसायटीओं से ऋण लेने से पूर्व ब्याज प्रतिशत के संबंध में जो अनुबंध होता है। अनुबंध के पश्चात ऐसे ऋण दाता जो ऋण चुका नहीं पाते हैं। वह ऋण दाता डिफाल्टर बन जाता है, ऋण दाता का प्रकरण उप पंजीयक सहकारी संस्था न्यायालय में पहुंचने के पश्चात उस ऋण दाता को सिर्फ 12% ब्याज चुकाना होगा। चाहे अनुबंध 18 या 20% से हुआ हो, प्रकरण न्यायालय में जाने के पश्चात ऋण दाता को ब्याज के प्रतिशत से छूट प्रदान की गई है। इस छूट से ऋण दाता को राहत मिलेगी एवं प्राइवेट संस्थान जो ऋण प्रदान करती है। उनके शोषण का शिकार नहीं हो पाएगी।



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