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शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्त्तव्य- माखनलाल झोड़ सरस्वती शिशु मंदिर हटा में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

दमोह | 17-जनवरी-2020
 



 

 

 


   


    

   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ‍दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला जजध् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष शंभू सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायताए मूल अधिकार.कर्त्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन  सरस्वती शिशु मंदिर हटा में किया गया। शिविर में माखनलाल झोड़ए सचिवध्अपर जिला न्यायाधीशए रजनीश चौरसियाए जिला विधिक सहायता अधिकारीए जितेन्द्र मोहन श्रीवास्तवए प्राचार्यए शिक्षक.शिक्षिकायें एवं छात्रध्छात्रायें उपस्थित रही।
           अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव माखनलाल झोड़ ने विधिक जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुये कहा भारतीय संविधान द्वारा सभी को एक समान अधिकार दिये गये हैए इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्य भी बताये गये हैए जिसमें संविधान का पालन राष्ट्र ध्वजए राष्ट्र गान का आदर एदेश की रक्षाए सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखना व पर्यावरण रक्षा करना है। इसका पालन हर नागरिक को करना चाहिये। उन्होंने कहा वर्तमान समय में इंटरनेट से हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाती हैए हमें ऐसी जानकारियों को खोजना चाहिये जो हमारे जीवन में उन्नति के लिये आवश्यक हो। उन्होंने बच्चों की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं एवं  किशोर न्याय अधिनियमए मोटरयान अधिनियमए गुडटचए बेडटच के संबंध में स्कूली छात्रध्छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी।
            कार्यक्रम को संबोधित करते हुये जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने कहा छात्रध्छात्राओं को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अपने संरक्षक एवं गुरूजनों के संज्ञान में लाकर संबंधित के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करना चाहियेए ताकि उसे उसके द्वारा किये गये कृत्य का दण्ड दिया जा सके। उन्होंने कहा छात्रायें ऐसा सोचकर कि कार्यवाही करने से हमारा नाम कहीं उजागर होगा कार्यवाही नहीं करती हैए किन्तु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैए कहीं भी पीड़ित व पीड़ित के परिजनों का नाम उजागर नहीं होता । कोई ऐसा करता हैए तो उसे भी दण्डित  किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 के संबंध में बताया कि जब कभी भी आप अकेले हो व अपने आप को असहज महसूस कर रहे हों तो हेल्प लाईन से सहायता प्राप्त कर सकते है। साथ ही आपने बालकों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम निःशुल्क विधिक सहायता के विषय पर विस्तारपूर्वक छात्रध्छात्राओं को जानकारी दी । कार्यक्रम का संचालन शिक्षक घनश्याम प्रजापति एवं आभार प्राचार्य जितेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने माना।

ग्राम पंचायत कांटी में ग्रामीणों को बताये उनके विधिक अधिकार

            इसी प्रकार उन्होंने ग्राम पंचायत कांटी में आदिवासियों के हित प्रवर्तन एड्स से संरक्षण एवं लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आदिवासियों के लिये संचालित योजनाओंए निःशुल्क विधिक सहायताए मण्प्रण्अपराध पीड़ित प्रतिकरए जन उपयोगी लोक अदालतए मध्यस्थता योजना तथा नेशनल लोक अदालत आदि के बारे में भी विस्तार से बताया।
    उन्होंने 08 फरवरी में होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखें जाने वाले प्रकरणए विशेष रूप से बिजली व बैंक के वासूली प्रकरणों के संबंध में ग्रामीणों को बताया यदि आपके पास नेशनल लोक अदालत का सूचना पत्र प्राप्त हो ऐसे प्रकरणों को राजीनामा एवं सुलह के आधार पर निराकरण हेतु संबंधित विभाग से चर्चा करें तथा विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाकर नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण करावें। कार्यक्रम में सरपंच श्री अजय पटैल सहित ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें।





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