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शनिवार, 18 जनवरी 2020

उद्योगों के लिये स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य

उमरिया | 18-जनवरी-2020
 



 

 

 


    राज्य शासन ने उद्योग संवर्धन नीति में नवीन संशोधन/प्रावधान करते हुए औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
    प्रदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश की नई सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिये आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी भी लागू कर दी है।
    राज्य सरकार ने जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह मुम्बई को इन्दौर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिये इक्विटी अंशदान के रूप में 15 प्रतिशत की सहभागिता सुनिश्चित की है। इसमें इंदौर से मनमाड़ तक रेल परियोजना का क्रियान्वयन होगा। परियोजना से प्रदेश में उत्पादित माल का परिवहन सुगम हो सकेगा। औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों में रूफटॉफ पर सौर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट के माध्यम से हरित एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके पहले चरण में मंडीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।




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