विशेष न्यायाधीश/प्रभारी नेशनल लोक अदालत आरएस शर्मा ने विभागों को प्रिलिटिगेशन प्रकरण 20 जनवरी तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु दिये दिशा-निर्देश नेशनल लोक अदालत हेतु बैंक,नगरपालिका, बीएसएनएल के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न - Vidisha Times

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रविवार, 12 जनवरी 2020

विशेष न्यायाधीश/प्रभारी नेशनल लोक अदालत आरएस शर्मा ने विभागों को प्रिलिटिगेशन प्रकरण 20 जनवरी तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु दिये दिशा-निर्देश नेशनल लोक अदालत हेतु बैंक,नगरपालिका, बीएसएनएल के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

दमोह | 12-जनवरी-2020
 



 

 

 

   
            राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शंभू सिंह रघुवंशी के निर्देशन में  08 फरवरी 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बैंक, नगर पालिका एवं बीएसएनएल के  प्रकरणों संबंधी चर्चा किये जाने हेतु समस्त पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन एडीआर सेंटर दमोह के सभागार में विशेष न्यायाधीश/प्रभारी नेशनल लोक अदालत आरएस शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माखनलाल झोड़, विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, एलडीएम विजय डिके,  विभिन्न बैंकों,बीएसएनएल तथा नगरपालिका के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

            बैठक में प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत आरएसशर्मा द्वारा उपस्थित समस्त विभागों के अधिकारियों से नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के सफलता पूर्वक निराकरण किये जाने के संबंध में चर्चा की गयी ।

    बैंक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि छूट के संबंध में उनके वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप पक्षकारों को प्रीलिटिगेशन प्रकरण में छूट प्रदान की जावेगी। उन्होंने विभागों को प्रिलिटिगेशन प्रकरण इस कार्यालय में 20 जनवरी 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये ताकि प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के पक्षकारों को समय पर नोटिस तामील हो सके तथा प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सके। आमजन लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण करवा सकें। इसके साथ ही सभी विभागों को विभाग द्वारा प्रदान की जा रही छूट का आवश्यक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।




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