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गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020

जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति का गठन

उज्जैन | 27-फरवरी-2020
 



 

 

 

   
        राज्य शासन ने जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति का वार्षिक रोटेशन अनुसार समिति का गठन किया है। वार्षिक रोटेशन अनुसार आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामलाल मालवीय जिला स्तरीय समिति के मनोनीत अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार प्रथम वर्ष समाप्त होने पर द्वितीय वर्ष के लिये जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेश परमार को मनोनीत किया गया है।
        कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक श्रीमती रंजना सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति सलाहकार एवं निगरानी समिति में प्रथम वर्ष के लिये विधायक श्री रामलाल मालवीय मनोनीत अध्यक्ष होंगे और सदस्य के रूप में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, द्वितीय वर्ष हेतु समिति के अध्यक्ष विधायक श्री महेश परमार, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री करण कुमारिया, जनपद पंचायत घट्टिया के अध्यक्ष श्री रमेश मालवीय, नगर पालिका नागदा के अध्यक्ष श्री अशोक मालवीय, नगर पंचायत तराना के उपाध्यक्ष श्री शक्तिसिंह सोनू परिहार, नगर पंचायत माकड़ोन के अध्यक्ष श्री कैलाश मालवीय, जनपद पंचायत तराना के उपाध्यक्ष श्री मेहरबानसिंह, जनपद पंचायत खाचरौद के अध्यक्ष श्रीमती श्यामूबाई मालवीय, कलेक्टर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मंजू भरत मालवीय, श्रीमती अनीता विनोद परासिया सदस्य होंगे। अशासकीय सदस्यों में डॉ.रतनलाल परमार, श्री रामसिंह सिसौदिया और समिति में सदस्य सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक होंगे।
    उक्त समिति की बैठक तीन माह में एक बार अथवा जब भी आवश्यकता होगी, बैठक बुलाई जायेगी। समिति के अधिकार अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विकास विभागों की सभी योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुसरण करने का होगा। अनुसूचित जाति विकास हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना संचालन के लिये परामर्श देने का समिति को अधिकार होगा। जिले में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा आवंटित राशि से स्वीकृत हितग्राहीमूलक एवं स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा करने का भी अधिकार होगा। समिति जिले में अजा वर्ग के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यों के सम्बन्ध में स्थल का सत्यापन कर सकेगी अथवा कार्यों का भौतिक सत्यापन करने हेतु समिति सदस्यों एवं अधिकारियों की टीम गठित कर सकेगी। समिति के निर्देश एवं सुझाव जिला योजना समिति में विचार के लिये रखे जायेंगे। समिति के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसे राज्य शासन द्वारा बढ़ाया जा सकेगा अथवा उनके स्थान पर नये सदस्यों का मनोनयन किया जा सकेगा।




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