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शनिवार, 29 फ़रवरी 2020

सभी वाहन मालिक एवं डीलर वाहनों का पंजीयन 31 मार्च तक कराएं

 
सीहोर | 29-फरवरी-2020
 



 

      सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बीएस-4 की वाहनों का पंजीयन 31 मार्च के बाद किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। सभी वाहन मालिक एवं डीलर अपने वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से कराए। इसके उपरांत अपंजीकृत वाहन मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। आमजन वाहन का क्रय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। समस्त डीलरों द्वारा भी विगत वर्ष में जो भी वाहन विक्रय किया गया है, उसका परीक्षण कर लें। शेष रहे वाहन का पंजीयन तुरंत कराएं। यदि निर्धारित समय अवधि में पंजीयन नहीं कराया जाता है और वाहन सड़क पर पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।



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