जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी एवं सेव द चिल्ड्रन द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के साथ हुआ गहन मंथन - Vidisha Times

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गुरुवार, 5 मार्च 2020

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी एवं सेव द चिल्ड्रन द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के साथ हुआ गहन मंथन

बड़वानी | 05-मार्च-2020
 



 

 

 


   

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी एवं सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों की समेकित बाल संरक्षण योजना 2009, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिव 2006, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नगर के साखी रिसोर्ट में किया गया।  
    कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे सहित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री हेमंत जोशी, प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड सुश्री रश्मि मंडलोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री सुनील सोलंकी, श्रम पदाधिकारी श्री के एस मुजाल्दा और डीएसपी अजाक सुश्री प्रियंका डोडवे द्वारा की गई।
    कार्यक्रम के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने  सभी साथियों को एक साथ जुड़कर बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक माहौल बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सभी साथियों को प्रस्तावना पढ़कर संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई।
    कार्यशाला के दौरान विशेष देखरेख एवं आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गठित बाल कल्याण समिति एवं कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाइल्ड लाइन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे स्पॉनशर व् फॉस्टर केयर और बाल गृह के माध्यम से जोड़ने सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं एवं जिला, ब्लॉक और गाँव स्तर पर गठित की जाने वाली बाल संरक्षण समितियों के बारे में वीरेंदर कुशवाह और दीपेंद्र सिंह तोमर द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
    लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बारे में फिल्म के माध्यम से तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हेमंत जोशी ने, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के सन्दर्भ में श्री के एस मुजाल्दा ने, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सन्दर्भ में और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सन्दर्भ में श्री शिवप्रताप सिंह जिला कोर्डिनेटर यूनिसेफ द्वारा जानकारी देते हुए संभागियों को कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वही बच्चों के अधिकारों के हनन और उनसे सम्बंधित विभिन्न अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पोक्सो ई-बॉक्स के माध्यम से लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग हेतु परियोजना समन्वयक श्री दीपेंद्र सिंह तोमर, पेंसिल पोर्टल के माध्यम से बाल श्रम के बारे में श्री नंदराम सेन और श्रम निरीक्षक  श्री नीलेश द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।  
     कार्यक्रम के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य सुश्री जया शर्मा और श्री दीपक, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुश्री प्रेरणा और श्री आनंद, चाइल्ड लाइन बड़वानी और अंजड़ की टीम, पेरालीगल वालेंटियर, नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक श्री नितिश सोनी, श्री सुनील गवांडे सहित 43 सदस्यों ने भाग लिया।




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