बालाघाट | 26-जून-2020 |
मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थानपनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 3 के अधीन पंजीयन कराये बिना तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई भी चिकित्सक द्वारा किसी भी प्रकार की क्लीनिक तथा नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता । किसी भी चिकित्सक द्वारा पंजीयन कराये बिना तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना क्लीनिक अथवा नर्सिंग होम संचालित पाये जाने पर अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डात्मक प्रावधान किये गये है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने जिले में संचालित समस्त निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिकों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे बगैर पंजीयन के नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का संचालन न करें। अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सेवा निवृत चिकित्सकों, एम.बी.बी.एस.चिकित्सकों, बी.ए.एम.एस.आयुर्वेदिक चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 3 के अधीन पंजीयन कराये बिना तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है और यह भी संज्ञान में आया है कि चिकित्सक द्वारा अपनी चिकित्सकीय योग्यता के अनुरूप चिकित्सा व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धती से भी रोगियों का उपचार किया जा रहा है, जो कि नियम विरूद्ध होकर रोगियों के स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा होने के साथ ही जनहित के लिये अत्यंत चिन्ता का विषय भी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पांडेय ने बताया कि जिले के विभिन्न क्लीनिक के संचालकों द्वारा पूर्व में अधिनियम के अधीन क्लीनिक अथवा नर्सिंग होम के संचालन हेतु प्राप्त किये गये पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति की वैद्यता अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विधिवत् पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है। जबकि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थानपनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 के नियम 6 के अनुसार पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति की वैद्यता अवधि जारी किये जाने के तीसरे वर्ष के 31 मार्च तक की होती है, जिसके नवीनीकरण हेतु वैद्यता अवधि समाप्ति के 01 माह पूर्व विधिवत् निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है। जिले में समस्त चिकित्सा व्यावसाय करने वाले सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र वेबसाईट nhs.mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर क्लीनिक अथवा नर्सिंग होम के संचालन हेतु विधिवत् पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही अपनी योग्यता के अनुरूप चिकित्सा व्यावसाय करें। अन्यथा उन्हें नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। |
शुक्रवार, 26 जून 2020

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बगैर पंजीयन के क्लीनिक एवं नर्सिंग होम संचालन पर होगी सख्त कार्यवाही
बगैर पंजीयन के क्लीनिक एवं नर्सिंग होम संचालन पर होगी सख्त कार्यवाही
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