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बुधवार, 24 जून 2020

जिलादंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी

खरगौन | 24-जून-2020
 



 

    कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा के महत्वपूर्ण संस्थान जैसे- ज्वेलरी शॉप, शोरूम, अन्य वित्तीय संस्थान तथा सराफा दुकानें, जनरल स्टोर्स आदि अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाएं तथा उन्हें चालू स्थिति में रखें। प्रत्येक आने वाले ग्राहक के दुकान, वित्तीय संस्थान पर आने की स्थिति में प्रथम बार उसका मास्क उतरवाकर चेहरा रिकार्ड करवाने के उपरांत वापस लगवाया जाएं। यह आदेश 22 जून से लागू हो चुका है, जो 20 अगस्त 2020 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
 



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