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शनिवार, 5 सितंबर 2020

आवासीय पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का मामला प्रतिमा मिश्रा को 11 सितम्बर को नजूल न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश

बालाघाट | 05-सितम्बर-2020
 



 

     वारासिवनी एसडीएम एवं नजूल अधिकारी श्री संदीप सिंह ने वार्ड नंबर-01 वारासिवनी निवासी प्रतिमा मिश्रा पिता नंदकिशोर मिश्रा को राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत वर्ष 2003 में आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टे पर आबंटित भू-खंड पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने के मामले में आगामी 11 सितम्बर 2020 को नजूल न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। यदि वे 11 सितम्बर 2020 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगी तो एक पक्षीय कार्यवाही कर पट्टा निरस्त किया जायेगा।
     उल्लेखनीय है कि प्रतिमा पिता नंदकिशोर मिश्रा को सिकन्द्रा में  खसरा नंबर 286/7 के 1.619 हेक्टेयर रकबे में से 600 वर्ग फुट भूखंड राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत वर्ष 2003 में आवासीय पट्टे पर आबंटित किया गया है। लेकिन उनके द्वारा इस भूखंड पर व्यवसायिक प्रयोजन के लिए दो काम्प्लेक्स भवन का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण किया गया है। जो कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है।



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