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बुधवार, 30 सितंबर 2020

भाण्ड़ेर में 3 नवम्बर को उपचुनाव आदर्श आचरण संहिता लागू 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होकर नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य होगा शुरू

दतिया | 


 

 


     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री संजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आज विधानसभा उपनिर्वाचनों की घोषणा कर आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। जो सम्पूर्ण जिले में मतदान पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी। आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् दतिया जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 भाण्ड़ेर (अ.जा.) में 3 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री संजय कुमार ने उक्ताश्य की जानकारी न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की पदाधिकारियों की बैठक में दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक सिंह चौहान सहित राजनैतिक दलों के पदाकिधारी के रूप में श्री जगतनारायण झा बसपा, श्री घनाराम सिंह बसपा, श्री प्रशांत ढेंगुला भाजपा, श्री रोहित श्रीवास्तव भाजपा, श्री सुरेन्द्र वर्मा भाजपा, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला कांग्रेस, श्री अब्दुल हकीम सिद्धकी एवं श्री इस्हाक खां सीपीआइ(एम) आदि उपस्थित थे।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने मंगलवार को आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बातया कि आयोग ने आज विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया है। जारी कार्यक्रम के तहत् 9 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू होगी। 16 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। 17 अक्टूबर को प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। समीक्षा उपरांत 19 अक्टूबर को उम्मीदवार नाम वापिस ले सकेेंगे। नाम वापिसी पश्चात् उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा और मतदान 3 नवम्बर 2020 को प्रातः 7 बजे सायं 6 बजे तक मतदान होगा। 4 नवम्बर को मतदान की 17क की समीक्षा होगी और 10 नवम्बर को मतगणना होगी। उन्होंने राजनैतिक दलों से अपेक्षा की आयोग की मंशा के अनुरूप मतदान स्वतंत्र, शांति एवं निष्पक्ष रूप से संपादित हो।  उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार ऑनलाईन प्र्रस्तुत कर सकेगा जिसकी पावती की रसीद रिटर्निग आफीसर को देनी होगी।
न्यू कलेक्ट्रेट पर नाम निर्देशन पत्र लिए जायेंगे
    जिला मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य किया जोयगा। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी भाण्ड़ेर को रिटर्निग आफीसर एवं तहसीलदार भाण्ड़ेर को सहायक रिटर्निग आफीसर बनाया गया है। यह न्यू कलेक्टेट में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
207 मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 74 हजार 601 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग
    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया कि भाण्ड़ेर विधानसभा (अ.जा.) मंे वर्तमान में 207 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन मतदान केन्द्रों पर 1 लाख 74 हजार 601 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिमसें 93 हजार 501 पुरूष एवं 81 हजार 94 महिला मतदाता और 6 अन्य मतदाता शामिल है। विधानसभा क्षेत्र के तहत् 221 सेवा मतदाता है। 1334 दिव्यांग मतदाता और 1 हजार 968 ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। उन्होंने बताया कि यूपी की बार्डर से लगे हुए 49 मतदान केन्द्र है। 79 क्रिटीकल एवं 15 बरनेवल मतदान केन्द्र है। श्री कुमार ने बताया कि मतदाताओं को मतदान हेतु मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा निर्धारित पहचान का एक दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत् आज से कार्यवाही शुरू हो गई है। धारा 144 के तहत् शास्त्र निलंबन की कार्यवाही की गई है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर होगी कार्यवाही
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों एवं शासकीय सेवकों के लिए आयोग ने आदर्श आचारण संहिता लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर संबेधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु व्यय लेखा दल, एफएसटी, एसएसटी, व्हीएसटी टीमे गठित कर दी गई है। जो 24 घंटे क्रियाशील रहेगी।
मतदान केन्द्र पर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी
    कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन में कुछ परिवर्तन किए है। जिसके तहत् प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। मतदाताओं को मतदान के पूर्व गल्ब्स प्रदान किए जायेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर साबुन, पानी, मास्ट, सेनेटाईजर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। श्री कुमार ने बताया कि किसी मतदाता का अधिक तापमान होने या संदिग्ध कोरोना व्यक्ति होने पर मतदाता को अंतिम में मतदान की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक मतदान केन्द्र पर एक हजार से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। मतदान केन्द्रों पर कोविड के कारण मतदाताओं की लाईन के स्थान पर बैठने की व्यवसथा की जायेगी और उन्हें मतदान हेतु टोकन प्रदान किए जायेंगे।
डोर टू डोर प्रचार में केवल पांच व्यक्ति ही जा सकेंगे
    कलेक्टर ने बताया कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार घर-घर प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मी को छोड़कर अभ्यर्थी साहित पांच व्यक्ति ही जा सकेंगे। प्रचार के दौरान 10 वाहन के स्थान पर पांच-पांच वाहनों का उपयोग किया जायेगा। लेकिन इनके बीच में 30 मिनिट का अंतराल होगा। आयोजित होने वाली आमसभाओं में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। आमसभा चिन्हित स्थान पर अनुमति उपरांत ही की जा सकेगी। 80 वर्ष से अधिक के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति उनकी मांग पर पोस्टल मतपत्र पर मतदान कर सकेंगे।
    उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एवं विधानसभा स्तर पर विभिन्न अनुमतियां लेने हेतु सिंगल विंडों की व्यवस्था की गई है। 1950 पर और सी विजल एप डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। जिसका निराकण 24 घंटे के अंदर करना होगा। मतगणना हेतु एक हॉल में मात्र 7 टेबल लगाई जायेगी। अतः मतगणना के लिए दो हॉलों की व्यवस्था की जायेगी । कलेक्टर ने बताया कि प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु 23 ईव्हीएम मशीनों का उपयोग किया जायेगा।
50 हजार से अधिक की राशि ले जाने पर बताने होंगे वैध दस्तावेज
    पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान सभी प्रकार की अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि 50 हजार से अधिक की धनराशि साथ ले जाने पर धनराशि से संबंधित वैध दस्तावेज दल को बताने होंगे। उन्होंने बताया कि शासकीय सम्पति पर किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार बैनर, होर्डिग आदि लगाने पर सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्पति पर भी सम्पति स्वामी से लिखित में अनुमति लेनी होगी।




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