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गुरुवार, 3 सितंबर 2020

चुनाव के दौरान सभी को कोरोना की रोकथाम के उपायों का करना होगा पालन

मुरैना | 


 

    भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 वायरस संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में होने वाले उप चुनावों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करने के निर्देश दिए है। इसके तहत चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना होगा। चुनाव संबंधी कार्यो से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए तथा सेनेटाइजर, साबून व पानी से हाथ धोने के नियमों का पालन भी होना चाहिए। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति भी की जायेगी, जो कि इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करायेगा। जो अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ईवीएम व वीवीपेट को हाथ लगायेंगे उन्हें संक्रमण रक्षा के लिए ग्लब्स दिए जायेंगे। जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रशिक्षण बड़े हाल में कराये जायेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का सख्ती से पालन हो सके। चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा तथा मतदान व मतगणना संबंधी अधिकारी अधिक संख्या में नियुक्त किए जायेंगे, ताकि किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे तत्काल बदला जा सके। 
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यार्थियों को नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भरना होंगे तथा इनका प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरकर उसके प्रिंट को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराना होगा। अभ्यार्थी सुरक्षा निधि को ऑनलाइन तरीके से जमा करा सकेगा। हालांकि अभ्यार्थी के पास कोषालय में नगद राशि जमा करने का विकल्प भी रहेगा। नामांकन जमा करते समय अभ्यार्थी के साथ केवल 2 ही व्यक्ति जा सकेंगे तथा वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन जांच व चुनाव चिन्ह आंवटन का कार्य जिस कक्ष में किया जायेगा उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसी तरह चुनाव सामग्री का वितरण मतदान दलों को करने के लिए एक बड़े हाल की व्यवस्था करनी होगी। तृतीय रेण्डमाइजेशन का समय 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया गया है, ताकि भीड़ भाड़ अधिक न हो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन हो सके। 
    किसी भी मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1 हजार मतदाता ही रहेंगे। मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र का अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराना होगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर थर्मल स्केनर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा। इसके लिए मतदान केन्द्र पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की जायेगी। थर्मल स्क्रेनिंग के दौरान जिन मतदाताओं का तापमान अधिक आयेगा, उनकी दुबारा जांच भी की जायेगी तथा दूसरी बार में अधिक तापमान आने पर ऐसे मतदाताओं को वोटर पर्ची जारी की जायेगी और मतदान के अंतिम दौर में ऐसे मतदाताओं से मतदान कराया जायेगा। मतदान की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा। पुरूष और महिलाओं की अलग अलग लाइनों के अलावा वृद्ध, विकलांग की भी तीसरी लाइन रहेगी। महिला व पुरूषों के लिए वोट डालने से पूर्व अलग अलग प्रतिक्षालय बनाये जायेंगे, ताकि अपनी बारी के इंतजार में मतदाता वहां बैठ सके।  
    प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग गेट की व्यवस्था होगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश व निकास स्थल पर साबून व पानी की व्यवस्था करना होगी तथा सेनेटाइजर भी रखना होगा। जो मतदाता फेस मास्क लेकर नहीं आयेंगे, उनके लिए रिजर्व में फेस मास्क रखना होंगे। ईव्हीएम का बटन दबाने व मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से पूर्व मतदाता को दस्ताने उपलब्ध कराये जायेंगे। मतदान अधिकारियों के लिए जो किट तैयार की जायेगी उसमें मास्क, सेनेटाइजर, फेस कवर, हेण्ड ग्लब्स भी शामिल रहेंगे। वोटों की गिनती के लिए एक हॉल में 7 से अधिक टेबल नहीं लगाई जायेंगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। स्ट्रांग रूम का भी सेनेटाइजेशन समय समय पर कराने की व्यवस्था की जायेगी। विकलांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा क्वारेंटीन हुए परिवारों के सदस्य मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जायेगी।
 



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