हरदा | |
शिविर में श्री शाक्य द्वारा उपस्थित लोगो को महिलाओं के अधिकारों के संबंध में आयोजित किए जाने वाले शिविर का उद्देश्य एवं शिविर में दी जाने वाली जानकारी संबंधी रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होने बताया कि महिलाओं को कानून की जानकारी होने से वे व्यवहारिक रूप से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये आगे आ सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में अधिवक्ता श्रीमती रंजना भारद्वाज एवं श्रीमती श्रृद्धा मालवीय के द्वारा उपस्थित महिलाओं को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देषक तत्व, संवैधानिक उपचार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, एसिड अटैक, बलात्कार, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, पति एवं नातेदारों द्वारा की जाने वाली क्रुरता, यौन उत्पीड़न, महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ताकझांक या छिपकर देखना, पीछा करना, पीसीपीएनडीटी एक्ट, गिरफ्तार महिला के अधिकार, महिला बंदी के अधिकार, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम 2007 सहित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। आयुष विभाग हरदा के डॉ. प्रियंका मीणा, द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई तथा त्रीकटू काढे के सेवन एवं निर्माण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिला चिकित्सालय के डाॅ. श्री आशीष शर्मा द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया साथ ही चिकित्सा दल द्वारा कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी लोगों का थर्मल स्केनर से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में सहायक संचालक, महिला बाल विकास विभाग हरदा डॉ. राहुल दुबे द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को महिला बाल विकास की योजना के बारे में अवगत कराया गया तथा चाईल्ड लाईन से उपस्थित समन्वयक श्री अशोक सेजकर द्वारा राष्ट्रीय टोल फ्री नं. 1098 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह नम्बर मुसीबत में फसे बच्चों के लिये आपातकालिन नम्बर है। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पंचायत भवन कडोला उबारी में महिलाओं को प्रवेश देने से पूर्व कोविड‘19 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये सभी को कार्यक्रम के पूर्व थर्मल स्केनर से जांच की गयी, हाथों को सेनेटाईज किया गया और निःशुल्क मास्क वितरित किये गये। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत कड़ोला उबारी के सरपंच श्रीमती निशा विश्नोई, ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश शर्मा, राजनारायण विश्नोई, जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्री संतोष दुबे, आयुष विभाग के स्टोर प्रभारी श्री आशुतोष पटेरिया, पीएलव्ही श्री अशोक सेजकर, शिखा जनोरिया, ग्रामवासी एवं महिलायें उपस्थित रही। |
शनिवार, 5 सितंबर 2020

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ग्राम पंचायत कडोला उबारी में महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन महिलायें कानून की मदद लेकर व्यवहारिक रूप से प्राप्त करे अपने अधिकार
ग्राम पंचायत कडोला उबारी में महिलाओं हेतु विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन महिलायें कानून की मदद लेकर व्यवहारिक रूप से प्राप्त करे अपने अधिकार
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