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बुधवार, 30 सितंबर 2020

हरसूद में डायवर्शन के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित होगा

खण्डवा | 


अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व हरसूद द्वारा डायवर्शन के लिए एक राजस्व कैंप आयोजित किया जायेगा। एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे ने बताया कि यह कैंप 6 से 8 अक्टूबर तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय हरसूद में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। कैंप में अपने स्वामित्व के भूमि का व्यपवर्तन, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 द्वारा निर्धारित शुल्क तथा ऑपरेटर को फार्म संबंधित भू अभिलेख बेवसाइट पर दर्ज करने के लिए नाम मात्र शुल्क अदा कर अबिलंब करा सकते है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति कैंप में आने के लिए आवश्यक दस्तावेज रजिस्ट्री की छायाप्रति, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, खसरा, नक्शा प्रति एवं ले ऑउट प्लॉन लाना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक का ऑपरेटर शुक्ल प्रति आवेदन 150 रूपये निर्धारित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कैंप में ऑनलाइन बैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी और इस कैंप का अधिक से अधिक लाभ लें सकते है। 
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि व्यपवर्तन कैंप से बिचौलियों द्वारा आम जनता से अवैध रूप से वसूली किए जाने वाले राशि से बच सकते हैं तथा शासन की इस सेवा का लाभ ले सकते है। इस कैंप में अनुविभागीय कार्यालय हरसूद द्वारा पूर्व में पदस्थ अधिकारियों द्वारा जिन पर बिना सूचना के व्यपवर्तन के लिए प्रकरण दर्ज कर, अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था एवं जिन व्यक्तियों ने वह नियमानुसार शासन के खजाने में भर दिया था, ऐसे व्यक्ति इस आदेश में आपको पृथक से व्यपवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये थे, जो कि अधिकतर लोगों ने पेश नहीं किए है। इस कैंप में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त अर्थदण्ड की राशि तहसील न्यायालय में आज दिनांक तक जमा नहीं की है, ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं दी जायेगी। उन्होंने बताया कि व्यपवर्तन कैंप में व्यक्ति अपनी भूमि का व्यपवर्तन कराना, यदि वर्तमान में व्यपवर्तित की गई भूमि रकबे से अधिक रकबा अन्य मद से उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे अंतर की भूमि का व्यपवर्तन एवं एक मद से दूसरी मद में व्यपवर्तन का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि यदि इस कैंप के बाद कोई व्यक्ति बिना सूचना के भूमि व्यपवर्तित कर उपयोग करता है या व्यपवर्तित भूमि का रकबा कम बताकर ज्यादा भूमि का व्यपवर्तित उपभोग करता है तो उस पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।



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