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बुधवार, 30 सितंबर 2020

जिला दण्डाधिकारी ने किया सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अन्तर्गत आदेश जारी

भिण्ड | 


 

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को अपरान्हे विधान सभा उप निर्वाचन 2020के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है तथा वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic)घोषित किया गया है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क,  आमसभायें इत्यादि राजनैतिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं जिसमें शासकीय परिसम्पत्तियों को नारे, पम्पप्लेट, फ्लैक्स, झण्डें लगाकर विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
     म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में ‘‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई./थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी की ड्यूटी लगायी जाती है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का वैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बंास एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी0आई0/थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
     यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग क्षेत्र की संकलित जानकारी समीक्षा उपरान्त अपर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं एम.एच.ए. के प्रचलित कोविड-19 दिशा निर्देश अनुसार संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य हेतु जिला स्तरीय अधिकारी-श्री अनिल कुमार चांदिल, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड (मो. 94251-26760) तथा कार्यालय सहायक श्री बृजराजसिंह कुशवाह सहायक वर्ग-2 (मो.94251-27200, e-mail ID singh.brajraj325@gmail.com) रहेगें। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 12 नवम्बर 2020 तक जिला तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।



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