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बुधवार, 30 सितंबर 2020

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत आदेश जारी

भिण्ड | 


 

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को अपरान्ह विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है तथा वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic)घोषित किया गया है। चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक समझता हूं।
    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स इत्यादि मुद्रकों/प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि-प्रत्येक मुद्रक/प्रकाशक केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के दिशा निर्देश अनुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हों न ही एवं मुद्रित करने हेतु प्रेरित करेगा व प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नहीं करेगा जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यंता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक/प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता है। मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जावे तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध ‘‘ए’’ की एक प्रति  मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध ‘‘बी’’ के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड़ मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक/प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित है तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिलें से मुद्रित कराये जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी।
    उक्त आदेश/निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।यह प्रतिबंधात्मक आदेश 12 नवम्बर 2020 तक जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
 



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