भिण्ड | |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को अपरान्हे विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है तथा वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19)बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic)घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभायें इत्यादि गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। चूंकि भिण्ड जिला कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला होने के कारण जन समूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने, राजनैतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका भी है। भिण्ड जिले में पूर्व में हुये निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं तथा मतदान दलों को आतंकित करने तथा मतदान केन्द्रों पर हिंसाजनित कार्यवाही करने से कानून व्यवस्था भंग होने से संबंधित घटनाऐं घटित हो चुकीं हैं। ऐसी स्थिति में लायसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग संभाव्य है क्योंकि भिण्ड जिले में काफी अधिक संख्या में लायसेंसी शस्त्रधारी है। ऐसे में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये लायसेंसों पर दर्ज शस्त्रों का नियमन अत्यावश्यक है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय बोम्बे के आदेश के पालन क्रम अनुसार आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) ख में निहित प्रावधानों को प्रयोग में लाते हुये भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त लायसेंसी शस्त्र धारकों के निर्धारित फार्म (3) और (5) में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 12 नवम्बर 2020 तक निलम्बित किये जाते हैं। सभी लायसेंसी शस्त्रधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह कोविड-19 संक्रमण के बचाव पूर्वक अपना शस्त्र सम्बन्धित थानों में 05 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही पृथक से प्रचलित की जायेगी। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अधिक संख्या होने तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना देकर सुनवाई का अवसर देने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार एवं एम.एच.ए. के प्रचलित कोविड-19 दिशा निर्देश अनुसार संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु यह आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा-माननीय न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट,यह आदेश तत्काल प्रभाव से भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। |
बुधवार, 30 सितंबर 2020

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समस्त लाएसेसी शस्त्र धारक अपने शस्त्र सम्बन्धित थानों में 05 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराए
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