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बुधवार, 30 सितंबर 2020

सोशल मीडिया/इन्टरनेट/प्लेटफार्म पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष, दुर्भावना पूर्ण संदेशो के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध

भिण्ड | 


 

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को अपरान्हे विधान सभा उप निर्वाचन 2020 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है तथा वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19)बीमारी के संक्रमण फैलने की गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इसे महामारी (Pandemic)घोषित किया गया है।
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावनाओं को देखते हुए जिला भिण्ड अन्तर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्वीटर इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने कीं आवश्यक प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया है।
    चूंकि जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला भिण्ड की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन तथा वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा एम.एच.ए. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित करता हूं कि -कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्स-अप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा । गु्रप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा,  वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/ समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के दिशा निर्देशों का दुष्प्रचार नहीं करेगा और ना दुष्प्रचार करने हेतु प्रेरित करेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 12 नवम्बर 2020 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
 



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