80 वर्ष से अधिक की आयु, दिव्यांग तथा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा "विधानसभा उप निर्वाचन-2020" 9 से 13 अक्टूबर तक रिटर्निंग ऑफीसर को करना होगा आवेदन सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका निर्वाचन में महत्वपूर्ण – कलेक्टर श्री सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण सम्पन्न - Vidisha Times

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रविवार, 4 अक्टूबर 2020

80 वर्ष से अधिक की आयु, दिव्यांग तथा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा "विधानसभा उप निर्वाचन-2020" 9 से 13 अक्टूबर तक रिटर्निंग ऑफीसर को करना होगा आवेदन सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका निर्वाचन में महत्वपूर्ण – कलेक्टर श्री सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण सम्पन्न

ग्वालियर | 


 

    विधानसभा उप चुनाव में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं और कोविड-19 के संक्रमण के कारण क्वारंटाइन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान के लिये 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के ऑफिस में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण में यह जानकारी दी।
    विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के लिये नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट कार्यालय के तीन कक्षों में आयोजित किया गया। सभी कक्षों में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पहुँचकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनके साथ एडीएम श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष तिवारी सहित मास्टर ट्रेनर एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका अति महत्वपूर्ण हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने दायित्वों को अच्छी तरह से समझें और निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अच्छे से अध्ययन कर उसका अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें। मतदान के दौरान सौंपे गए दायित्व में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें तथा मतदान केन्द्र में अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कराने का कार्य भी संबंधित विभाग से संपर्क कर तत्काल कराएँ। निरीक्षण के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिये जागरूक करने हेतु क्षेत्र के मैदानी अमले से भी संपर्क कर मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने का कार्य भी सेक्टर मजिस्ट्रेट करें।
    उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोरोना संक्रमण के कारण क्वारंटाइन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा अनिवार्य नहीं है जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं वे मतदाता अपना आवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के पास 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र-15 ग्वालियर के लिये रिटर्निंग ऑफीसर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर श्री प्रदीप तोमर को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र.-208, विधानसभा क्षेत्र 16-ग्वालियर पूर्व के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार श्री एच बी शर्मा को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र.-108 तथा विधानसभा क्षेत्र 19-डबरा (अजा) के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा श्री प्रदीप शर्मा को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र.-106 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों से यह भी कहा कि मतदान प्रक्रिया के संबंध में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे सभी अधिकारी अच्छे से समझें और दी जा रही जानकारी के आधार पर आगामी कार्रवाई करें। निर्वाचन के दौरान कोविड-19 के संबंध में भी आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है। सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 के पालन के तहत मतदाताओं को मास्क, सेनेटाइजर के साथ-साथ हैण्ड ग्लब्स भी उपलब्ध कराए जायेंगे।
    कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण के दौरान मतदाताओं को यह भी जानकारी दें कि कोविड-19 की सुरक्षा के लिये आयोग के निर्देशानुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। मतदाता निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें इसके लिये सभी सेक्टर अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद रखें। निर्वाचन के दौरान अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिले तो तत्काल उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को करें ताकि समय रहते प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सके।




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