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रविवार, 4 अक्टूबर 2020

अब बिना अनुमति के महाराष्ट्र राज्य की यात्रा नहीं कर सकेंगे "प्रतिबंधात्मक आदेश जारी"

बुरहानपुर | 


 

     वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण के अत्यधिक प्रकरण चिन्हिंत हो रहे है। महाराष्ट्र राज्य से काफी अधिक संख्या में आमजनों का आवागमन जिले में हो रहा है। जिस कारण सीमावर्ती जिला बुरहानपुर कोरोना वायरस संक्रमण से भी प्रभावित हो रहा है।
कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधित आदेश जारी किया है कि प्रतिबंधित अवधि में बुरहानपुर जिले से कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य बिना अनुमति नहीं जायेगा तथा महाराष्ट्र राज्य से कोई भी व्यक्ति बुरहानपुर जिले में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगा।

मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई अतिआवश्यक कार्य पर ही मिलेंगी अनुमति

यदि कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई अतिआवश्यक कार्य से जिला बुरहानपुर से महाराष्ट्र राज्य में जाता है या महाराष्ट्र राज्य से बुरहानपुर जिले में आता है तो उसे अनुमति लेना आवश्यक है। इस हेतु श्रीमती हेमलता सोलंकी  डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुमति के लिए ईमेल मचंेेइनतींदचनत/हउंपसण्बवउ एवं व्हाट्सअप नंबर 74898-71819, 98937-70974 पर आवेदन कर सकते है। यह आदेश आगामी 7 दिवस तक प्रभावशील रहेंगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।  



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