भिण्ड | |
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अभ्यर्थी को अपनेपूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप अनुसार उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षर में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा। संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात् कम से कमतीन बार प्रकाशन स्थान तय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चौनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन क्रमशरू प्रथम बार नाम निर्देशन वापसी के 4 दिवस के अंदर, द्वितीय बार नाम निर्देशन वापसी के 5 वें दिनसे 8 वें दिन के मध्य तथा तृतीय बार नाम निर्देशन वापसी के 9 वें दिन से प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट ब्-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा। फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हेलिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चौनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार -प्रसारकिया जाये। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म -26 के पैरा 6। में वर्णित है। |
मंगलवार, 20 अक्टूबर 2020

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अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में करनी होगी घोषणा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार निर्धारित समय सीमा अनुसार कराना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण
अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में करनी होगी घोषणा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 बार निर्धारित समय सीमा अनुसार कराना होगा प्रकाशन एवं प्रसारण
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