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शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2020

बिना अनुमति के दो पुलियाओं का स्थान परिवर्तित होने पर कलेक्टर ने दोषियो पर कार्यवाही प्रस्तावित करने के दिये निर्देश

बड़वानी | 


 

    कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम पंचायत डोगरगॉव के निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायत की जॉच उपरान्त दो पुलियाओं का स्थान परिवर्तित कर अन्य स्थान पर बनाने के लिये दोषी सरपंच, सचिव, सहायक सचिव एवं संबंधित उपयंत्री के विरूद्ध नियमानुसार नामजद कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिये है। 
    ज्ञातव्य है कि 21 अक्टूबर को जब कलेक्टर ने डोगरगॉव का दौरा किया था, उस समय कुछ ग्रामवासियो ने शिकायत दर्ज कराई थी, कि ग्राम में बनी चार पुलियाओं में से दो पुलियाओं का स्थान परिर्विर्तत बिना किसी को बताये कर दिया गया है। जिससे दूसरे फल्या के लोगो का हित प्रभावित हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ पाटी को तत्काल शिकायतों की जांच कर प्रतिवेदन चाहा था । प्रतिवेदन में उक्त आरोप को सही पाये जाने पर कलेक्टर ने नामजद कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये है।
    जनपद पंचायत पाटी के सीईओ ने अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि जनभागीदारी मद से सन 2017-18 में 9.98 लाख की पुलिया डोगरगॉव के उपरी फल्या में स्वीकृत हुई थी। इस पुलिया को निर्धारित स्थान पर न बनाते हुये वासनी फलया में बनाया गया एवं इस पर 9.97 लाख की राशि व्यय हुई । इसी प्रकार सन 2018-19 में आदिवासी विकास मद से ग्राम के हनुमान फल्या में 9.32 लाख से पुलिया निर्माण स्वीकृत किया गया था। इस पुलिया का निर्माण स्थान परिवर्तित करते हुये इसे ग्राम के उपरी फल्या में बनवाया गया और इस पर 9.32 लाख रूपये व्यय हुये है।
    जनपद पंचायत सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि इसके लिये सरपंच, सचिव, सहायक सचिव एवं उपयंत्री पूर्णतः दोषी है।



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