भिण्ड | |
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो-विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि केखिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है। कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा। |
मंगलवार, 20 अक्टूबर 2020

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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसीके प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसीके प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा
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