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रविवार, 18 अक्टूबर 2020

नवरात्रि में मेले, दुकाने और अन्य आयोजन नहीं होंगे जिला कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए

भोपाल | 


   नवरात्रि में दुर्गा पंडालों के आसपास मेले दुकानें एवं अन्य तरह के आयोजन को धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया हुआ है । इस संबंध में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए है। नवरात्रि में दुर्गा पंडालों के लगातार निरीक्षण करते रहे और  सभी राजस्व अधिकारी, डीएसपी लगातार अपने क्षेत्र के आसपास भ्रमण करें।  समिति आयोजको से चर्चा कर सुनिश्चित कराए की कि श्रद्धालु दर्शन करके लगातार निकलते रहे और भीड़ एकत्रित नहीं हो, सभी लोग मास्क लगाए और सेनेटाइजर का उपयोग करने के लिए लगातार पंडाल के बाहर व्यवस्था लगाई जाए। 
    कलेक्टर श्री लवानिया ने सभी अधिकारियों को धारा 144 में जारी आदेश और शासन की गाइड लाइन का पालन हो इसके लिए सभी समितियों को साथ बैठक कर व्यवस्था को बनाया जाए। कहीं भी नवरात्रि पंडालों में भीड़ को एकत्रित नहीं होने दे। भीड़ बढ़ने पर रोकने की व्यवस्था की जाए और लगातार पुलिस, नगर सुरक्षा समिति, होमगार्ड के जवानों को पंडालों के पास लगाया जाए और व्यवस्थाओं का लगातार निगाह रखें। आवश्यकता होने पर वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था कराई जाए। दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंताजाम हो विशेषकर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था हो। फायर स्टेशन पर सभी गाडियां पानी भरी रखी जाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारी हो और इसकी मॉकड्रिल भी कराई जाए। नवरात्रि पंडालों में लाइट तार खुले में नहीं हो। इसके लिए लोक निर्माण और विद्युत विभाग के कर्मचारी स्थलों का निरीक्षण कर ले।

      रावण दहन करने वाले स्थलों का निरीक्षण कर समितियों के साथ व्यवस्था का निर्धारण कर ले।  आतिशबाजी और अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए भी लिखित में आवेदन लेकर उस पर लिखित में ही अनुमति दी जाए।




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