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शनिवार, 10 अक्टूबर 2020

पोस्टर, पम्पप्लेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता होना आवश्यक है

दतिया | 


 

 

    दतिया जिले की भाण्ड़ेर (अ.जा.) विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान धारा 127 ए में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर, पम्पप्लेट मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं करायेगा जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता नहीं होगा। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत् मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पप्लेट, पोस्टर या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम व पते अंकित करना होगा।
    धारा 127 क (2) के मुताबिक मुद्रक तथा प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संबंधित रिटर्निग आफीसर को भेजना होगा। मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ट 2 में भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।



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